बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा- पत्नी पान मसाला, गुटखा के साथ शराब पीकर प्रताड़ित करे तो वह भी क्रूरता, तलाक की अर्जी मंजूर

Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक को लेकर चल रहे एक मामले की सुनवाई करते हुए पति की तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज खाकर परेशान करती है तो यह क्रूरता है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पति की तलाक की अपील को स्वीकार कर लिया है.

Chhattisgarh News,CG News,CG news hindi,Chhattisgarh News Hindi,bilaspur highcourt,Chhattisgarh highcourt,korba news,korba news hindi,korba cg news,

दरअसल, कोरबा जिले के बांकीमोंगरा के एक युवक की शादी कटघोरा की एक लड़की से हुई थी. शादी के महज सात दिन बाद 26 मई 2015 की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। पति उसे इलाज के लिए ले गया तो पता चला कि वह शराब पीने के साथ-साथ मांसाहार और गुटखा की आदी है। इस बारे में परिजनों ने उसकी काउंसलिंग की। इसके बाद भी वह नहीं मानी और पत्नी ससुराल वालों के साथ बदसलूकी करने लगी।

पति ने तलाक की अर्जी में यह बात कही

याचिका में बताया गया कि महिला गुटखा खाकर बेडरूम में कहीं भी थूक देती थी और मना करने पर मारपीट करती थी. महिला ने 30 दिसंबर 2015 को खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं उसने दो बार छत से कूदकर और फिर दो बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पत्नी की हरकतों से परेशान होकर पति ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

हाईकोर्ट में तलाक की अर्जी मंजूर

लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए पति की तलाक की अपील को स्वीकार कर लिया है।

0/Post a Comment/Comments