Chhattisgarh News : नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों को पशुमुक्त बनाने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने से दुर्घटनाएं करने और यातायात में बाधा डालने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाने वाले आवारा पशुओं को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
Korba, CG News: नगर निगम कानून अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब अगर पशुओं को सड़कों पर छोड़ा गया तो पशुपालकों को एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसलिए पशुपालकों से नगर निगम प्रशासन द्वारा संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं और उन्हें अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने पर रोका जा रहा है. पशुओं के मालिकों से कहा जा रहा है कि वे सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। साथ ही प्रशासन की ओर से पशुपालकों का विस्तृत सर्वे भी कराया जा रहा है.
कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन व आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देशन में शहर की सड़कों को पशुमुक्त बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कलेक्टर ने इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं ताकि सड़कों पर खुलेआम घूमकर दुर्घटना करने वाले एवं यातायात बाधित करने वाले आवारा पशुओं के कारण आम नागरिकों को असुविधा हो और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. साथ ही कोसाबाड़ी चौक से बुधवारी चौक, कोसाबाड़ी चौक से तानसेन चौक और तानसेन चौक से जैन मंदिर चौक तक मुख्य मार्ग को पशुमुक्त करने का निर्देश दिया है.
नगर निगम प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत शहर में स्थित पशुपालकों की बस्तियों को चिन्हित कर पशुपालकों का सर्वे किया जा रहा है. उनसे इस आशय का शपथपत्र भरवाया जा रहा है कि वे अपने पालतू मवेशियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। साथ ही प्रशासन की ओर से इन सड़कों पर सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पशुपालकों को चेतावनी दी जाएगी कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर न छोड़ें, अन्यथा उन्हें एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
Post a Comment